छत्तीसगढ़

गला काट कर सर धड़ से अलग कर देने वाले को आजीवन कारावास

बालोद। ग्राम कोरगुड़ा थाना बालोद अंतर्गत अभियुक्त टिकेश तुमरेकी (आयु 22 वर्ष ) ने मामूली विवाद पर भगुवा राम देवांगन को हंसिए से मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और गांव से फरार हो गया। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की थी। प्रकरण में अभियुक्त गांव से फरार हो जाने के कारण संदेह के घेरे में था। गांव वापस आने पर पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की । अभियुक्त ने अपना अपराध कबूल किया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हंसियां जप्त किया गया। प्रकरण में बालोद सत्र न्यायालय में विचारण चला जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ ने अभियुक्त को दोषी पाकर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद श्रीवास्तव ने की।

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न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी: न्याय की मांग यही रही है कि न्यायालयों को अपराध के अनुरूप ही दंड अधिरोपित किया जाना चाहिए जिससे कि न्यायालय अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को परिलक्षित कर सके।

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