
*● न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट श्रीमती किरण थवाईत द्वारा किया गया दंडादेश पारित।*
थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कालीबाड़ी चौक के पास 03 आरोपी गणेश बागर्ती, विक्रम शाह एवं अनिल को 02 किलोग्राम गांजा एवं 01 नग मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ में आरोपियों द्वारा गांजा को रवि साहू, संजय उर्फ लेण्डी एवं प्रियवंत कुमार के पास से लाना बताया गया था। जिस पर प्रकरण में आरोपी रवि साहू, संजय उर्फ लेण्डी एवं प्रियवंत कुमार को भी गिरफ्तार कर सभी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 337/24 धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट श्रीमती किरण थवाईत ने प्रकरण साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपियों द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया गया।
*अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में आरोपी गणेश बागर्ती, विक्रम शाह, अनिल उर्फ अली झुल्फेकार, रवि साहू, संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर एवं प्रियवंत कुम्हार को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।*
*आरोपियों के नाम-*
*(1) गणेश बागर्ती पिता मंगलू उम्र 28 साल निवासी कालीबाड़ी थाना कोतवाली रायपुर ।*
*(2) विक्रम शाह पिता गौरंग शाह उम्र 29 साल निवासी पेड्रामल थाना साईतला जिला बलांगीर उड़ीसा।*
*(3) अनिल उर्फ अली झुल्फेकार पिता सुरेश झुल्फेकार उम्र 23 साल साकिन कालीबाडी चौक थाना कोतवाली रायपुर।*
*(4) रवि साहू पिता स्व. राजू साहू उम्र 40 साल निवासी गांधी नगर कालीबाड़ी चौक के पास थाना कोतवाली रायपुर।*
*(5) संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर पिता हिम्मत लाल झुल्फेकर उम्र 27 साल निवासी सुलभ के पीछे गांधी नगर कालीबाड़ी चौक के पास थाना कोतवाली रायपुर।*
*(6) प्रियवंत कुम्हार पिता शंकर कुम्हार उम्र 27 साल निवासी कुम्हार पदर थाना तुसरा जिला बलांगीर उडीसा।*




