छत्तीसगढ़

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को डीबीटी प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत् 01 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदाय किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के घोषणा के परिपालन में 17 सितम्बर 2024 से श्रमिकों को डी.बी.टी. के माध्यम से आधार आधारित प्रकिया के अनुसार राशि सीधे श्रमिक के खाते में प्रदान किया जा रहा है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल केे सचिव श्री गिरीश रामटेके ने प्रदेश के सभी सहायक श्रमायुक्त एवं श्रमपदाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत जिला में महिला निर्माण श्रमिकों से ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का मण्डल द्वारा जारी किए अधिसूचना के प्रावधानित शर्तों के अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण करने को कहा है।
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि महिला का आधार कार्ड, 03 वर्ष पूर्व पंजीयन, ई-रिक्शा निर्माण महिला श्रमिक के नाम से है उससे संबधी अभिलेख, लोन लिये जाने का प्रमाण पत्र एवं महिला निर्माण श्रमिक का ड्राईविंग लाईसेंस का अनिवार्य रूप से परीक्षण करते हुए भौतिक सत्यापन उपरांत ही पात्र श्रमिकों को ई-रिक्शा अनुदान की राशि डी.बी.टी. किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त उपरांत मण्डल कार्यालय को ऑनलाईन डी.बी.टी. पोर्टल पर जानकारी इन्द्राज करना सुनिश्चित करेगें। किसी भी प्रकार आवेदन में यह ध्यान रखा जावे कि अपात्र श्रमिको को कोई भी अनुदान राशि संवितरण न हो।

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