छत्तीसगढ़

दोपहिया वाहन के साथ अब हेलमेट बेचना अनिवार्य, रायपुर SSP ने जारी किया आदेश

रायपुर SSP ने जारी किया आदेश, दोपहिया वाहन के साथ अब हेलमेट बेचना अनिवार्य

रायपुर । रायपुर में सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने सभी दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि अब प्रत्येक वाहन के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य होगा।

पुलिस के अनुसार, रायपुर जिले में बीते सात महीनों में 190 से अधिक मौतें दोपहिया चालकों और सवारों की सिर पर चोट लगने से हुई हैं। लगातार जागरूकता अभियान, हेलमेट वितरण और 20,495 कार्यवाही करने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं।

मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 138 के अनुसार, दोपहिया विक्रेताओं के लिए प्रत्येक वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले शोरूम संचालकों के खिलाफ नियम 33 से 44 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द किया जाना भी शामिल है।

एसएसपी ने कहा कि यह कदम दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने सभी शोरूम संचालकों से नियम का पालन करने और सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य रूप से विक्रय करने की अपील की।

पुलिस की अपील
रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। उन्होंने कहा “हादसा कब और कहां हो जाए, यह कोई नहीं जानता। लेकिन हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण जीवन बचा सकते हैं। घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है, उनकी चिंता करें और सुरक्षित रहें। समझदारी दिखाएं, हेलमेट पहनें।”

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