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नेशनल हेराल्ड मामले में 7 लोगों पर केस, सोनिया-राहुल शीर्ष पर

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा कई अन्य के खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया’ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है. ईडी ने स्पेशल जज विशाल गोगने के समक्ष केस का संज्ञान लेने के बारे में शुरुआती दलीलों के दौरान यह बात कही.

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सुनवाई के बीच, जज ने जांच एजेंसी ईडी को यह निर्देश भी दिया कि वह मामले में अपनी चार्जशीट की एक कॉपी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध कराए, जिनकी निजी शिकायत के आधार पर ईडी ने वर्तमान केस दर्ज किया है. मामले में बहस अभी चल रही है.

चार्जशीट पढ़ने के लिए चाहिए वक्त
कोर्ट में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू और प्रस्तावित आरोपियों की ओर से अभिषेक सिंघवी दलील रखने पहुंचे. कोर्ट ने कहा कि आज ईडी अपनी दलील रख लें. कोर्ट बाद में यह देखेगी कि दूसरे पक्ष को जवाब देने के कब का समय दिया जाए.

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शिकायत एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है. राजू ने दलील रखते हुए कहा कि मामले में सोनिया गांधी पहली आरोपी तो राहुल गांधी को दूसरे आरोपी बनाए गए हैं. इसके साथ कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनके अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है.

इन सभी आरोपियों पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरह से अधिग्रहण कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है. सोनिया और राहुल यंग इंडियन के शेयरधारक हैं. दोनों के पास 38-38 फीसदी शेयर हैं.

पिछली सुनवाई में सभी आरोपी को नोटिस
इससे पहले कोर्ट ने 8 मई को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए इसके लिए 21 और 22 मई की नई तारीख निर्धारित की थी. कोर्ट ने इससे पहले 2 मई को इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था. तब जज गोगने ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं.

तब जज ने यह भी कहा, “नोटिस कथित तौर पर प्रस्तावित आरोपी 4 (सैम पित्रोदा) को वैकल्पिक ई-मेल आईडी पर आज ही भेजा गया है, ऐसे में यह सही होगा कि इस पर दलील सुनवाई की अगली तारीख पर सुनी जाएं.”

कोर्ट ने कहा, “सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इस केस से संबंधित कार्यवाही में मुख्य शिकायतकर्ता हैं, ने अपनी उपस्थिति का जिक्र किया है और कहा है कि वर्तमान शिकायत और दस्तावेज की एक कॉपी उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा. ‘

साल 2021 में ED ने शुरू की थी जांच
कोर्ट महीने की शुरुआत में ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर चुका है. साथ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया गया था. तब जज ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के समय सोनिया और राहुल को अपना पक्ष रखने का अधिकार है.

मामले में चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) की धाराओं 3 (धनशोधन) और 4 (धनशोधन के लिए दंड) के तहत दायर किया गया था. हाल में चार्जशीट दाखिल करने वाली जांच एजेंसी ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को स्वामी की ओर से दाखिल निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था.

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