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रजिस्ट्रार के आदेश से सीडीबीई की वैध कार्यकारिणी को मान्यता

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रायपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CDBE) ने रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी नवीन आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इस आदेश ने प्रशासक की देखरेख में संपन्न निर्वाचन प्रक्रिया एवं नव-निर्वाचित कार्यकारिणी को विधिसम्मत रूप से अभिलेखों में दर्ज कर संस्था की वैधानिक स्थिति को पुनः स्पष्ट कर दिया है।रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक की निगरानी में 27 मार्च 2026 को निष्पक्ष एवं विधिसम्मत चुनाव संपन्न कराया गया। निर्वाचन उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद नव-निर्वाचित कार्यकारिणी को अभिलेखों में दर्ज किया गया है।शासन द्वारा कराए गए चुनाव में निर्वाचित वैध पदाधिकारीअध्यक्ष – बिशप सुषमा कुमार उपाध्यक्ष – नितिन लॉरेंससचिव – जयरदीप रॉबिनसनकोषाध्यक्ष – प्रवीण मसीहसदस्य – अमित दाससदस्य – तनुजा पॉलसदस्य – सुशील मसीहयह कार्यकारिणी 27 मार्च 2026 से 26 मार्च 2029 तक के कार्यकाल के लिए प्रशासक द्वारा संपन्न चुनाव के माध्यम से गठित की गई है, जिसे रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में अभिलेखबद्ध किया है। यह व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।सीडीबीई ने कहा कि पिछले कई महीनों से संस्था, उसके वैध पदाधिकारियों तथा अधीनस्थ विद्यालयों को बदनाम करने के प्रयास हुए ।संस्था का कहना है कि शशि वाघे, अतुल अर्थर एवं उनके सहयोगियों द्वारा लगातार झूठे दस्तावेजों, भ्रामक बयानों और असत्य तथ्यों के आधार पर संस्था की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।

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