छत्तीसगढ़

रूपटॉप सोलर पेनल अनिवार्यता मामला जहां दिक्कत है उन घरों मे बिजली कर्मियों को छूट

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रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रधान मंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बिजली कर्मियों के लिए प्रभावी एवं सरल बनाने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रबंधन ने पूर्व में भी पॉवर कंपनी के नियमित अधिकारी कर्मचारियों को अपने आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने एवं नवम्बर तक अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के निर्देश दिये थे तथा पंजीयन न करने की स्थिति में बिजली बिल में विशेष रियायतों की सुविधा को दिसंबर माह से बंद करने का निर्णय लिया था। ताजा समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई जटिलता एवं समस्यों से जूझ रहे असमर्थ बिजली कर्मियों के लिए अनिवार्य स्थापना से छूट देने का निर्णय लिया गया।मानव संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी द्वारा परिपत्र जारी करते हुए बताया गया है कि विशेष श्रेणियां हीे अनिवार्य स्थापना की छूट के पात्र रहेंगे।जिसके अंतर्गत यदि कर्मी कंपनी आवास या फ्लैट में निवासरत है एवं छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर उनका या पति-पत्नी के नाम पर आवास नही हंै। इसी तरह यदि कर्मचारी किराए के मकान में रह रहा है और संपूर्ण छत्तीसढ़ में पति-पत्नी के नाम पर स्वयं का घर नही हैं।इसके अलावा यदि कर्मचारी संयुक्त परिवार में निवासरत है और विद्युत कनेक्शन संबंधित अधिकारी-कर्मचारी अथवा पति-पत्नी के नाम पर दर्ज नही हैं। तकनीकी एवं संरचनात्मक बाधाएं की वजह से भी कई बार सोलर पैनल लगवाने में रूकावट होती हैं। यदि निजी आवास की छत की बनावट सोलर पैनलों का भार सहने हेतु तकनीकी रूप से उपयुक्त नही है। बहुमंजिला इमारत या अपार्टमेंट में निवासरत अधिकारी-कर्मचारी के लिए जहां साझा छत की बाधा है और वर्चुअल नेट मीटरिंग या अन्य माध्यमों से भी स्थापना संभव नहीं है। इसी स्थिति में इन्हें विशेष श्रेणी में माना जाएगा और रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने की पात्रता से छूट रहेंगी

इस प्रक्रिया में अधिकारी-कर्मचारियों को घोषणा पत्र भर कर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा जिसके उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रबंधन लगातार योजना के सुचारू संचालन हेतु लोन की सुविधा, सरल सुगम आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया, हेल्प डेस्क एवं सब्सिडी प्रदान कर रही है।

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